विधानसभा के 5 किलोमीटर दायरे में धरना प्रदर्शन प्रतिबंध

मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल स्थित विधानसभा भवन के 5 किलोमीटर के दायरे में 16 से 20 दिसंबर धारा 163 लागू रहेगी। भोपाल पुलिस कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा ने मध्यप्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर यह आदेश जारी किया है। इस दौरान किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या इससे अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे। इस प्रकार एकत्रित भीड़ गैर कानूनी भीड़ समझी जाएगी।
इसके अलावा कोई व्यक्ति किसी जुलूस/प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा और न ही कोई सभा आयोजित करेगा। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, पत्थर, चाकू अन्य धारदार हथियार या आग्नेय शस्त्र साथ लेकर नहीं चलेगा। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 5 किलोमीटर की परिधि में भारी वाहन जैसे ट्रक, ट्रैक्टर-ट्राली, डंपर और धीमी गति से चल यातायात बाधित करने वाले तांगा, बैल-गाड़ी इत्यादि के आवागमन पर भी पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। दरअसल 16 दिसंबर को कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का ऐलान किया है, इसको देखते हुए भोपाल पुलिस कमिश्नर ने धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *